सीजेएम के आदेश से पूर्व प्रधान एवं उनकी बहू पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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ओम प्रकाश शुक्ला
लंभुआ सुल्तानपुर। कोतवाली क्षेत्र में स्थित तहसील कार्यालय के पूर्वी गेट के निकट घाटमपुर दक्षिणी गांव में स्थित गाटा संख्या 105 में नियमों के उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाते हुए जगन्नाथपुर गांव के मनोज कुमार पाण्डेय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर की अदालत में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान पद पर रहते हुए घाटमपुर निवासी शकुंतला सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की मिली भगत से अपनी पुत्रवधू रीतू सिंह को खाता संख्या 105 के कुछ अंश पर 67ए(1 )का अनुचित लाभ दिलवाया। जिसमें संबंधित भूखंड पर रीतू सिंह के पति द्वारा पक्का मकान बनवाकर उसे किराए पर देकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह के आदेश पर लंभुआ कोतवाली में तत्कालीन प्रधान एवं उनकी बहू के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

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Author: Nation View 24

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